हालांकि अन्ना का सशंकित रहना अस्वाभाविक नहीं है, लेकिन सुलह-सफाई का रास्ता सिर्फ एक पक्ष के लचीलेपन से नहीं निकलने सकता। वह लोकतांत्रिक तरीके से ही निकलेगा, जिसमें दोनों पक्षों को एक दूसरे को स्पेस देने की जरूरत है।
बालेन्दु शर्मा दाधीच
भ्रष्टाचार के मुद्दे पर देश में इतना जबरदस्त भावनात्मक उफान शायद ही कभी देखा गया हो। व्यवस्थागत असंगतियों के ढांचे में खुद को किसी तरह फिट कर चुपचाप, 'सुरक्षित' ढंग से अपने जीवन.संघषर्ों में लगे आम आदमी को अन्ना हजारे और उनके साथियों ने जैसे चौंकाकर जगा दिया है। जिस तरह चाय की दुकान से लेकर बस और मेट्रो में बैठे हुए आम लोग भ्रष्टाचार के बारे में सजग चर्चा कर रहे हैं वह हमारे सामाजिक नजरिए में एक नए और सुखद बदलाव का प्रतीक है। सरकार, संसद और मीडिया को लगभग पंद्रह दिन से सिर्फ एक ही मुद्दे पर केंद्रित कर देने वाला यह भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन इतिहास के अहम पड़ाव के रूप में देखा जाएगा, भले ही इसकी परिणति कैसी भी हो। किस तरह एक सामान्य सा व्यक्ति गांधीवादी तौर तरीकों का इस्तेमाल करते हुए, सिर्फ अपनी सत्यनिष्ठा और संकल्प के बल पर पूरे राष्ट्र को जागृत एवं आंदोलित कर सकता है, वह बाकी दुनिया के लिए भले ही कौतूहल का विषय हो, भारतीय लोकतंत्र की अंतर.निहित शक्तियों को जाहिर करता है। साथ ही साथ वह इस तथ्य को भी रेखांकित करता है कि लोकतंत्र, उसके तौर.तरीके और परंपराएं जनांदोलनों को मजबूत बनाती हैं, उन्हें क्षति नहीं पहुंचाती। दोनों ही तरफ खड़े लोगों को तमाम आपसी मतभेदों के बावजूद उनमें आस्था नहीं छोड़नी चाहिए।
लोकपाल विधेयक संबंधी विचारों, विकल्पों और मसौदों की संख्या बढ़ती जा रही है। किसी भी पक्ष को इस विषय में असहज होने की जरूरत नहीं है क्योंकि यह एक सकारात्मक घटनाक्रम है। जनलोकपाल विधेयक संबंधी आंदोलन के मंथन से निकल कर अलग.अलग पक्षों की तरफ से आने वाले सुझावों में परस्पर भिन्नताएं जरूर हैं लेकिन एक बुनियादी समानता है और वह यह कि ये सभी भ्रष्टाचार की समस्या का दमदार समाधान निकालना चाहते हैं। उनके नजरिये भले ही अलग.अलग हो सकते हैं। सभी मसौदों में कुछ बहुत अच्छे प्रावधान हैं और सभी की कुछ सीमाएं भी हैं। अन्ना हजारे और उनके साथियों द्वारा तैयार किया गया जन लोकपाल बिल इनमें सबसे सशक्त है और मौजूदा राजनीति में आए सकारात्मक उफान के लिए उन्हीं की पहल जिम्मेदार है जिसका पूरा श्रेय उन्हें मिलना ही चाहिए। उनके मसौदे को भारी जनसमर्थन भी प्राप्त है, भले ही इसके प्रावधानों के महीन बिंदुओं पर आम जनों के बीच कितनी जागरूकता है, यह पूरी तरह स्पष्ट नहीं है। भ्रष्टाचार को समूल नष्ट करने के बारे में अन्ना हजारे के संकल्प पर संदेह की गुंजाइश नहीं है। जो व्यक्ति इस राष्ट्रीय बीमारी के उन्मूलन के लिए अपना जीवन खतरे में डालने को तैयार है, और प्रभावशाली लोकपाल की स्थापना से कम पर टस से मस होने के लिए तैयार नहीं है, उसके प्रति यह देश और समाज आभारी रहेगा। श्री हजारे न सिर्फ आम जनता की भावनाओं का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं बल्कि उन्होंने इस विधेयक पर चालीस साल से जमी हुई जंग साफ करने का रास्ता खोला है। अगर इतने प्रबल जनसमर्थन और उद्वेलित माहौल में, जब ज्यादातर राजनैतिक दल भी मजबूत लोकपाल की स्थाना पर सहमत हैं, यह विधेयक संसद में पारित नहीं होता तो आगे ऐसा कब हो पाएगा, कहना मुश्किल है। महिला आरक्षण विधेयक का उदाहरण सामने है, जो ज्यादातर दलों के समर्थन के बावजूद आज तक लटका पड़ा है।
पिछले दस.बारह दिनों में राजनैतिक घटनाक्रम नाटकीय रूप से बदला है। अन्ना हजारे और सरकार के बीच सहमति के बिंदु उभरे हैं, जबकि कुछ दिन पहले इसकी कल्पना भी नहीं की जा रही थी। अन्ना हजारे के संकल्प को स्वीकार करते हुए उनके अनशन के प्रति प्रधानमंत्री, सरकार और विपक्षी दलों ने गहरी चिंता प्रकट की है। बाबा रामदेव के उलट, अन्ना से अनशन समाप्त करने की अनेक अपीलें सरकार और कांग्रेस की ओर से की गई हैं। लोकसभा अध्यक्ष ने संसद की ओर से अनशन तोड़ने का आग्रह किया है। हालांकि अन्ना का सशंकित रहना अस्वाभाविक नहीं है, लेकिन सुलह.सफाई का रास्ता सिर्फ एक पक्ष के लचीलेपन से नहीं निकलने सकता। वह लोकतांत्रिक तरीके से ही निकलेगा और लोकतांत्रिक तरीका वही है जिसमें दोनों पक्ष एक.दूसरे की भावनाओं को समझें और जरूरी 'स्पेस' दें। सरकार, विपक्ष और संसद की अपीलों को एक झटके में नजरंदाज करने की बजाए अगर अन्ना हजारे और उनकी टीम इसे एक सकारात्मक घटनाक्रम के रूप में देखती, तो इससे उनके आंदोलन की सफलता पर कोई असर नहीं पड़ने वाला था। अन्ना का आंदोलन शीर्ष स्थिति में पहुंच चुका है और किसी भी तरह की वायदाखिलाफी इसे और मजबूत ही बनाएगी।
देरी से मुश्किलें ही बढ़ेंगी
अद्वितीय सामाजिक उद्वेलन और चौतरफा अपीलों के दौर में अन्ना द्वारा अनशन समाप्त किए जाने का यह उपयुक्त समय है। इसे और लंबा खींचना आंदोलन की छवि को प्रभावित करेगा और उनकी ऐसी छवि बनाएगा जो लोकतांत्रिक और समावेशी नहीं है। रामलीला मैदान और अलग.अलग शहरों में उमड़ने वाले आंदोलनकारी खुद भ्रष्टाचार की समस्या से त्रस्त रह चुके हैं और मौजूदा आंदोलन पर उनकी उम्मीदें टिकी हुई हैं। लेकिन मीडिया के पूरे समर्थन के बावजूद उनका उत्साह बहुत लंबे समय तक इसी तरह टिका रहे, यह आवश्यक नहीं है। खासकर उस परिस्थिति में जब आंदोलनकारी नेताओं के बीच मतभेद उभरने की बातें सामने आ रही हैं। किसी सुसंगठित राजनैतिक दल के समर्थन और सुस्पष्ट राष्ट्रीय सांगठनिक ढांचे के अभाव में बहुत लंबे समय तक आंदोलन जारी रखना और उसे लोकिप्रय बनाए रखना मुश्किल है। अन्ना हजारे के निजी स्वास्थ्य के अलावा उनके कैंप को इस बारे में भी गंभीरता से विचार करने की जरूरत है।
टीम अन्ना के बीच विभाजन रेखाएं खिंचने की शुरूआत अरुणा राय और उनके साथियों द्वारा अपना अलग मसौदा पेश करने के साथ हुई थी। मानना होगा कि इसमें दोनों पक्षों के बीच सामंजस्य पैदा करने की संजीदा कोशिश की गई है। अन्ना हजारे के साथियों अरविंद केजरीवाल और किरण बेदी पर आंदोलन को हाईजैक करने के आरोप लग रहे हैं और यह माना जा रहा है कि टीम अन्ना और सरकार के बीच समझौता नहीं होने के पीछे उनकी भूमिका है। धीरे.धीरे आंदोलन के परिदृश्य में उनकी प्रधान भूमिका कमजोर होती गई है। सरकार से बातचीत का जिम्मा अब या तो खुद अन्ना हजारे संभाल रहे हैं या फिर उनके दो दूसरे साथी. प्रशांत भूषण तथा मेधा पाटकर देख रहे हैं। स्वामी अग्निवेश और श्री श्री रविशंकर अनशन समाप्त करने के मुद्दे पर अरविंद केजरीवाल और किरण बेदी के रुख से असमहत हैं। कर्नाटक के पूवर् लोकायुक्त और सुप्रीम कोर्ट के पूवर् न्यायाधीश संतोष हेगड़े संसद की सवर्ोच्चता को चुनौती दिए जाने से इतने व्यथित हैं कि आंदोलन से अलग होने पर विचार कर रहे हैं। अनशन जितना लंबा चलेगा, इस किस्म के रासायनिक परिवर्तन और गति पकड़ते रहेंगे। अन्ना हजारे को इस संदभ्र में एक रणनीतिक फैसला करने की जरूरत है।
सभी में कुछ अच्छा, कुछ बुरा
सरकार की ओर से पेश किया गया लोकपाल विधेयक उसके मंसूबों के बारे में यकीनन संदेह पैदा करता है। भ्रष्टाचार के दोषियों को सामान्य सी सजा देना, राज्यों में लोकायुक्त की स्थापना को विधेयक से न जोड़ा जाना, विधेयक के दायरे में सिर्फ उच्च नौकरशाही को लाना और शिकायत गलत साबित होने पर शिकायतकर्ता को गंभीर सजा दिए जाने का प्रावधान उचित नहीं हैं। ऐसे प्रावधानों ने विधेयक के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को ही संदेह के दायरे में ला देते हैं। प्रधानमंत्री और न्यायपालिका को विधेयक के दायरे से अलग रखे जाने जैसे मुद्दों पर लोगों के मन में संदेह पैदा हो रहे हैं तो उसके पीछे ऐसे प्रावधानों का भी हाथ है। लोकपाल विधेयक का मसौदा तैयार करने वाली समिति द्वारा अन्ना हजारे और उनकी टीम के ज्यादातर सुझावों को स्वीकार कर लिए जाने के बावजूद अगर सरकार जनता के बीच विधेयक के प्रति विश्वसनीयता पैदा करने में नाकाम रही है तो इसके लिए किसी और को दोष नहीं दिया जा सकता।
जन लोकपाल विधेयक भी खामियों से पूरी तरह मुक्त नहीं है। मिसाल के तौर पर गैर सरकारी संगठनों (एनजीओ) और उनके कर्मचारियों द्वारा हासिल की जाने वाली धनराशि पर उनकी नजर नहीं गई है, हालांकि सरकार के विधेयक में इन्हें शामिल किया गया है। इस संदभ्र में लेखिका और सामाजिक कायर्कर्ता अरूंधती राय की टिप्पणी काबिले गौर है, जिन्होंने कहा है कि अन्ना हजारे के आंदोलन का समर्थन कर कारपोरेट घराने, गैर.सरकारी संगठन और मीडिया बड़ी सफाई से लोकपाल विधेयक के दायरे में आने से बच निकले हैं। अन्ना हजारे की टीम अगर वाकई भ्रष्टाचार के विरुद्ध कठोर विधेयक लाना चाहती है तो इन तीनों बड़े सेक्टरों को उससे अलग कैसे रखा जा सकता है? न्यायपालिका के मुद्दे पर अन्ना हजारे की टीम कुछ लचीलापन दिखाने को तैयार हुई है लेकिन उसे संसद तथा संविधान की सवर्ोच्चता जैसे मसलों को भी पयरप्त सम्मान देना चाहिए।
प्रधानमंत्री को बिल के दायरे में लाने के मुद्दे पर अरुणा राय समूह के प्रस्तावित प्रावधान एक मध्यमार्ग निकाल सकते हैं। लोकपाल समिति के सभी सदस्य अगर आम राय से प्रधानमंत्री को दोषी मानते हुए उनके विरुद्ध मुकदमा चलाना चाहें तो वे इस मामले को सुप्रीम कोर्ट के समक्ष रख सकते हैं जो जरूरी आकलन के बाद अंतिम निण्रय दे सकता है। यह ऐसा प्रावधान है जिसे स्वीकार करने में सरकार को कोई आपित्त नहीं होनी चाहिए और यह जन लोकपाल विधेयक के प्रावधान को भी कुछ शर्तों के साथ पूरा करता है। अगर सभी पक्ष इस बारे में सहमत हो जाते हैं तो टकराव का एक बड़ा बिंदु दूर हो सकता है। न्यायपालिका से जुड़े भ्रष्टाचार के मामले हल करने के लिए कठोर न्याियक जवाबदेही कानून लाने पर भी ज्यादातर पक्षों की सहमति बनने लगी है। इसी तरह एक.एक कर मतभेद के बिंदु समाप्त हो सकते हैं। हालांकि उच्च अफसरशाही और निम्न अफसरशाही के लिए अलग.अलग संस्थाएं बनाने की बात कुछ अव्यावहारिक है क्योंकि यह भ्रष्टाचार पर अंकुश की प्रक्रिया का कम्पार्टमेंटलाइजेशन (अलग.अलग टुकड़ों में बांटना) सुनिश्चित करेगा जिससे आम आदमी के लिए शिकायत करना और समाधान हासिल करना जटिल हो जाएगा।
Saturday, August 27, 2011
Saturday, August 6, 2011
सबको चाहिए अपनी-अपनी सुविधा का लोकपाल
प्रधानमंत्री को लोकपाल के दायरे में लाए जाने के मुद्दे पर विभिन्न राजनैतिक दल अपनी-अपनी सुविधा के लिहाज से नीतियां तय कर रहे हैं। इस मामले में हठधर्मिता नहीं बल्कि दूरदर्शिता से काम लेने की जरूरत है।
- बालेन्दु शर्मा दाधीच
लोकपाल के दायरे में प्रधानमंत्री को लाने या न लाने के बारे में फटाफट किसी निष्कर्ष पर पहुंचने से पहले कुछ बातों पर ध्यान देना जरूरी है। एक, विश्व में कहीं भी किसी कायर्कारी प्रमुख को ऐसी संस्था के दायरे में नहीं लाया गया है। दो, ऐसा करने की पुरजोर मांग करने वाली भारतीय जनता पार्टी के अपने मुख्यमंत्रियों ने या तो लोकायुक्तों की स्थापना ही नहीं की है या फिर उनके पद लोकायुक्त के दायरे से बाहर हैं। तीन, प्रधानमंत्री भ्रष्टाचार निरोधक कानून के दायरे में आते हैं इसलिए वे आज भी कानूनी कार्यवाही से पूरी तरह मुक्त नहीं हैं। चार, लोकपाल संबंधी सरकारी विधेयक का मसौदा सिर्फ मौजूदा प्रधानमंत्री को लोकपाल की जांच के दायरे में लाने से रोकता है, पूवर् प्रधानमंत्रियों को नहीं। सत्ता छोड़ते ही हर प्रधानमंत्री खुद ब खुद इसके दायरे में आ जाएगा।
सरकार की तरफ से संसद में पेश किए गए लोकपाल विधेयक पर भारतीय जनता पार्टी को कुछ गंभीर आपत्तियां हैं। प्रधानमंत्री को लोकपाल के दायरे में न लाए जाने पर वह सर्वाधिक आक्रोश में है। विधेयक के कुछ प्रावधान यकीनन आपित्तजनक हैं लेकिन इस तथ्य से इंकार नहीं किया जा सकता कि मौजूदा विधेयक पहले बनाए गए किसी भी मसौदे से ज्यादा व्यापक तथा शक्तिशाली है। स्थायी समिति में होने वाली चर्चाओं के दौरान जरूरी संशोधन करके तथा नए प्रावधानों को जोड़कर इसे और मजबूती दी जा सकती है। जहां तक प्रधानमंत्री को लोकपाल के दायरे में लाए जाने का प्रश्न है, विभिन्न राजनैतिक दल अपनी-अपनी सुविधा के लिहाज से नीतियां तय कर रहे हैं। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के शासनकाल के दौरान सन 2002 में बनाए गए लोकपाल बिल के मसौदे में प्रधानमंत्री को शामिल किया गया था। लेकिन गठबंधन ने प्रणव मुखर्जी की अध्यक्षता वाली स्थायी समिति द्वारा मसौदे को हरी झंडी दे दिए जाने के बाद भी दो साल तक इसे संसद में पारित नहीं करवाया। ऐसे में यह सवाल उठना स्वाभाविक है कि इस मुद्दे पर पार्टी का वास्तविक रुख क्या था।
इस मुद्दे पर विभिन्न गठबंधनों के बीच विरोधाभास हैं। भाजपा और जनता दल (यू) के रुख के विपरीत अकाली दल प्रधानमंत्री को लोकपाल के दायरे में लाने के विरुद्ध है। उधर संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन के शेष दलों के विपरीत द्रमुक उन्हें इसमें शामिल करवाना चाहती है। संप्रग के भीतर बदलते समीकरणों और रिश्तों के बीच द्रमुक के रुख को समझना असंभव नहीं है तो भ्रष्टाचार के आरोपों से घिरी बादल सरकार के नजरिए को भी। चुनावों की ओर बढ़ रहे उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री मायावती प्रधानमंत्री को इसके दायरे में लाना चाहती हैं तो बिहार की राजनीति में हाशिए पर चले गए लालू प्रसाद इसके सख्त खिलाफ हैं। केंद्र में सत्ता का ढांचा अगर अलग होता तो संभवत: इन सभी दलों के नजरिए कुछ और ही होते। लोकपाल पर नजरिया राष्ट्रहित को ध्यान में रखकर नहीं बल्कि राजनैतिक नफा-नुकसान के आधार पर तय हो रहा है। भ्रष्टाचार विरोधी महायुद्ध में लोकपाल की संस्था से जितनी प्रचंड उम्मीदें हैं, उन्हें देखते हुए यह सुविधाजनक, राजनैतिक समीकरण आधारित और हल्का-फुल्का रवैया कुछ नाइंसाफी जैसा लगता है।
आपित्तयां और दलीलें
भाजपा की इस दलील में दम है कि मंत्रियों को सरकारी खर्चे पर कानूनी सहायता देने और शिकायत गलत निकलने पर शिकायतकर्ता को सजा देने जैसे प्रावधान लोकपाल विधेयक की भावना को ही नष्ट कर रहे हैं। पार्टी को स्थायी समिति की बैठकों में ऐसे सभी मुद्दों पर पुरजोर आवाज उठाकर जरूरी संशोधनों के लिए विवश करना चाहिए। लोकपाल की नियुक्ति की प्रक्रिया पर भी पार्टी की जायज आपित्तयां हैं। लेकिन ये ऐसे मुद्दे नहीं हैं जिनका समाधान आपसी विचार-विमर्श से न हो सके। सबसे ज्यादा विवादित और प्रचारित मुद्दा प्रधानमंत्री का ही है जिसे प्रतिष्ठा का प्रश्न बनाने की बजाए व्यावहारिक ढंग से सुलझाए जाने की जरूरत है।
इस मुद्दे पर मौजूदा केंद्र सरकार का रुख स्पष्ट है। मुझे नहीं लगता कि पार्टी मनमोहन सिंह को इसलिए इससे दूर रखना चाहती होगी कि वे 'भ्रष्ट' हैं। प्रधानमंत्री के धुर राजनैतिक विरोधी भी उन पर यह आरोप नहीं लगाते। रिमोट-संचालित, भ्रष्ट तत्वों से घिरे हुए, कमजोर, राजनैतिक जनाधार से विहीन आदि-आदि तमाम आरोप उन पर लगाए जाते रहे हैं लेकिन मनमोहन सिंह स्वयं भ्रष्टाचार में लिप्त हों, ऐसा कोई नहीं कहता। खुद अन्ना हजारे और उनके साथी भी। जाहिर है, मुद्दा श्री सिंह को किसी 'आसन्न खतरे' से बचाने का नहीं है। फिर भी सरकार और सत्तारूढ़ गठबंधन अगर उन्हें लोकपाल के दायरे में न लाने पर अडिग हैं तो उसके रुख को समझने का प्रयास तो होना ही चाहिए। अगर प्रधानमंत्री के विरुद्ध शिकायतों का सिलसिला शुरू हो जाता है तो वह देश के कार्यकारी प्रमुख के रूप में उनकी स्थिति को कमजोर करेगा। भारत में जिस तरह बात-बात पर जनहित याचिकाएं दायर होती हैं, उसे देखते हुए यह आशंका निर्मूल नहीं है। उन्हें ऐसे मामलों से निपटने, विवादों को शांत करने, सफाई देने, सुनवाइयों में मौजूद होने आदि को समय और वरीयता देनी होगी।
बचाव की रणनीतियों में उलझाने की बजाए कम से कम एक व्यक्ति को तो चैन से काम करने ही दिया जाना चाहिए, खासकर तब जबकि सत्ता से हटते ही उन्हें जांच के दायरे में लाने की व्यवस्था मौजूद हो। परोक्ष रूप से इस मार्ग का इस्तेमाल राष्ट्र विरोधी तत्व, बड़े कारपोरेट घराने, शत्रु राष्ट्र आदि भी कर सकते हैं। हर छोटा-बड़ा निर्णय लेने से पहले उन्हें यह सोचना होगा कि इस पर लोकपाल का रुख क्या होगा। क्या सिर पर तलवार रखकर किसी से अच्छा काम करने की उम्मीद की जा सकती है? जो व्यक्ति चुनावी प्रक्रिया से गुजरकर आया है, उसे निर्बाध रूप से अपना काम करने का हक क्यों नहीं मिलना चाहिए? अगर कोई सरकार राष्ट्र विरोधी फैसले करती है या भ्रष्टाचार में लिप्त है तो हमारे लोकतंत्र में संसद के जरिए उसके विरुद्ध अविश्वास मत के जरिए कार्रवाई करने की व्यवस्था है। फिर कुछ समय बाद ही सही, लोकपाल का विकल्प तो मौजूद है ही। यहां यह तथ्य भी नजरंदाज नहीं किया जा सकता कि जो संस्था किसी के प्रति जवाबदेह नहीं है (संसद, न्यायपालिका और जनता के प्रति भी नहीं), वह लोकतांत्रिक पद्धति से पूरे देश द्वारा चुने गए प्रधानमंत्री के हर फैसले को निष्प्रभावी करने की शक्ति रखेगी। किसी भी संस्था को इस तरह की असीमित शक्तियां देना दूरदर्िशता नहीं कही जाएगी।
हठधर्मिता किसलिए
यह बात समझ से परे है कि अन्ना हजारे और सिविल सोसायटी के अन्य लोग यह कैसे मानकर चल रहे हैं कि उन्होंने विधेयक का जो मसौदा बनाया है, उसका दर्जा किसी 'ईश्वरीय दस्तावेज' जैसा है? उसके बारे में कोई भी आपित्त, कोई भी बहस उन्हें स्वीकार नहीं है। उसका हर प्रावधान जैसे कुंदन की तरह आग में तपाकर निकाला गया है जो किसी भी विवाद या आपित्त से परे है! बताया जाता है कि सरकारी मसौदे में सिविल सोसायटी के तीन चौथाई प्रावधान समाहित कर लिए गए हैं। लेकिन वे सौ फीसदी से कम पर तैयार नहीं हैं। सरकार ने उन्हें समिति में लेकर अपना मसौदा पेश करने का मौका दिया। वैसा ही जैसा किसी लोकतांत्रिक प्रक्रिया में होता है। लेकिन उस मसौदे का हर प्रावधान स्वीकार करने के लिए वह बाध्य नहीं है। उसे उनकी स्वतंत्र समीक्षा करने और उचित.अनुचित प्रावधानों को स्वीकार तथा रद्द करने का पूरा हक है। वैसे ही, जैसे सिविल सोसायटी ने सरकारी मसौदे के बहुत से प्रावधानों की निंदा की है और विधेयक की प्रतियां जलाकर अपना रुख जाहिर किया है।
यह कैसा लोकतंत्र है जिसमें कुछ लोग खुद को हर लोकतांत्रिक प्रक्रिया से ऊपर मानते हैं? ऐसे लोग किसी संस्था के प्रमुख बनते हैं, वह भी ऐसी संस्था जो किसी के भी प्रति किसी भी प्रकार की जवाबदेही से पूरी तरह मुक्त है, तो वे किस अंदाज में आगे बढ़ेंगे इसका अनुमान लगाना मुश्किल नहीं है। वे कपिल सिब्बल को मंत्रिमंडल में रहने के लायक नहीं मानते, वे कहते हैं कि अगर वे तीन दिन और अनशन करते तो सरकार गिर जाती। वे खुद को कायर्पालिका, न्यायपालिका और संसद, सभी से ऊपर मानते हैं, वे सीबीआई जैसी संस्थाओं को अपने अधीन लाना चाहते हैं। देश को भ्रष्टाचार से मुक्ति पानी है लेकिन अपने लोकतंत्रिक ढांचे को नुकसान पहुंचाए बिना। फर्ज कीजिए कि सिविल सोसायटी की सभी शतेर्ं मान ली जाएं और इस तरह बनने वाला सवर्शक्तिमान लोकपाल बाद में निरंकुश तथा पथभ्रष्ट हो जाए तो इसके क्या परिणाम होंगे? वह स्वयं भ्रष्ट हो गया तो? खासकर तब, जब वह प्रधानमंत्री को कटघरे में खड़ा करने का अधिकार रखता हो! उस समय विपक्ष और मीडिया का क्या रुख होगा, इसे समझना मुश्किल नहीं है। क्या यह सरकार की स्थिरता और उसके नतीजतन देश की स्थिरता को प्रभावित नहीं करेगा? इतनी महत्वपूर्ण संस्था की स्थापना से पहले सकारात्मक और नकारात्मक सभी पहलुओं पर गौर करना जरूरी है। सिविल सोसायटी, विपक्ष और सरकार तीनों को सुविधाजनक दृष्टिकोण अपनाने या हठधर्मिता छोड़कर स्वस्थ विचार-विमर्श का रास्ता अपनाना चाहिए। अराजकता से मुक्ति का उपकरण खुद अराजकता का जनक बन जाए तो वह राष्ट्रीय दुर्भाग्य ही कहा जाएगा।
- बालेन्दु शर्मा दाधीच
लोकपाल के दायरे में प्रधानमंत्री को लाने या न लाने के बारे में फटाफट किसी निष्कर्ष पर पहुंचने से पहले कुछ बातों पर ध्यान देना जरूरी है। एक, विश्व में कहीं भी किसी कायर्कारी प्रमुख को ऐसी संस्था के दायरे में नहीं लाया गया है। दो, ऐसा करने की पुरजोर मांग करने वाली भारतीय जनता पार्टी के अपने मुख्यमंत्रियों ने या तो लोकायुक्तों की स्थापना ही नहीं की है या फिर उनके पद लोकायुक्त के दायरे से बाहर हैं। तीन, प्रधानमंत्री भ्रष्टाचार निरोधक कानून के दायरे में आते हैं इसलिए वे आज भी कानूनी कार्यवाही से पूरी तरह मुक्त नहीं हैं। चार, लोकपाल संबंधी सरकारी विधेयक का मसौदा सिर्फ मौजूदा प्रधानमंत्री को लोकपाल की जांच के दायरे में लाने से रोकता है, पूवर् प्रधानमंत्रियों को नहीं। सत्ता छोड़ते ही हर प्रधानमंत्री खुद ब खुद इसके दायरे में आ जाएगा।
सरकार की तरफ से संसद में पेश किए गए लोकपाल विधेयक पर भारतीय जनता पार्टी को कुछ गंभीर आपत्तियां हैं। प्रधानमंत्री को लोकपाल के दायरे में न लाए जाने पर वह सर्वाधिक आक्रोश में है। विधेयक के कुछ प्रावधान यकीनन आपित्तजनक हैं लेकिन इस तथ्य से इंकार नहीं किया जा सकता कि मौजूदा विधेयक पहले बनाए गए किसी भी मसौदे से ज्यादा व्यापक तथा शक्तिशाली है। स्थायी समिति में होने वाली चर्चाओं के दौरान जरूरी संशोधन करके तथा नए प्रावधानों को जोड़कर इसे और मजबूती दी जा सकती है। जहां तक प्रधानमंत्री को लोकपाल के दायरे में लाए जाने का प्रश्न है, विभिन्न राजनैतिक दल अपनी-अपनी सुविधा के लिहाज से नीतियां तय कर रहे हैं। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के शासनकाल के दौरान सन 2002 में बनाए गए लोकपाल बिल के मसौदे में प्रधानमंत्री को शामिल किया गया था। लेकिन गठबंधन ने प्रणव मुखर्जी की अध्यक्षता वाली स्थायी समिति द्वारा मसौदे को हरी झंडी दे दिए जाने के बाद भी दो साल तक इसे संसद में पारित नहीं करवाया। ऐसे में यह सवाल उठना स्वाभाविक है कि इस मुद्दे पर पार्टी का वास्तविक रुख क्या था।
इस मुद्दे पर विभिन्न गठबंधनों के बीच विरोधाभास हैं। भाजपा और जनता दल (यू) के रुख के विपरीत अकाली दल प्रधानमंत्री को लोकपाल के दायरे में लाने के विरुद्ध है। उधर संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन के शेष दलों के विपरीत द्रमुक उन्हें इसमें शामिल करवाना चाहती है। संप्रग के भीतर बदलते समीकरणों और रिश्तों के बीच द्रमुक के रुख को समझना असंभव नहीं है तो भ्रष्टाचार के आरोपों से घिरी बादल सरकार के नजरिए को भी। चुनावों की ओर बढ़ रहे उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री मायावती प्रधानमंत्री को इसके दायरे में लाना चाहती हैं तो बिहार की राजनीति में हाशिए पर चले गए लालू प्रसाद इसके सख्त खिलाफ हैं। केंद्र में सत्ता का ढांचा अगर अलग होता तो संभवत: इन सभी दलों के नजरिए कुछ और ही होते। लोकपाल पर नजरिया राष्ट्रहित को ध्यान में रखकर नहीं बल्कि राजनैतिक नफा-नुकसान के आधार पर तय हो रहा है। भ्रष्टाचार विरोधी महायुद्ध में लोकपाल की संस्था से जितनी प्रचंड उम्मीदें हैं, उन्हें देखते हुए यह सुविधाजनक, राजनैतिक समीकरण आधारित और हल्का-फुल्का रवैया कुछ नाइंसाफी जैसा लगता है।
आपित्तयां और दलीलें
भाजपा की इस दलील में दम है कि मंत्रियों को सरकारी खर्चे पर कानूनी सहायता देने और शिकायत गलत निकलने पर शिकायतकर्ता को सजा देने जैसे प्रावधान लोकपाल विधेयक की भावना को ही नष्ट कर रहे हैं। पार्टी को स्थायी समिति की बैठकों में ऐसे सभी मुद्दों पर पुरजोर आवाज उठाकर जरूरी संशोधनों के लिए विवश करना चाहिए। लोकपाल की नियुक्ति की प्रक्रिया पर भी पार्टी की जायज आपित्तयां हैं। लेकिन ये ऐसे मुद्दे नहीं हैं जिनका समाधान आपसी विचार-विमर्श से न हो सके। सबसे ज्यादा विवादित और प्रचारित मुद्दा प्रधानमंत्री का ही है जिसे प्रतिष्ठा का प्रश्न बनाने की बजाए व्यावहारिक ढंग से सुलझाए जाने की जरूरत है।
इस मुद्दे पर मौजूदा केंद्र सरकार का रुख स्पष्ट है। मुझे नहीं लगता कि पार्टी मनमोहन सिंह को इसलिए इससे दूर रखना चाहती होगी कि वे 'भ्रष्ट' हैं। प्रधानमंत्री के धुर राजनैतिक विरोधी भी उन पर यह आरोप नहीं लगाते। रिमोट-संचालित, भ्रष्ट तत्वों से घिरे हुए, कमजोर, राजनैतिक जनाधार से विहीन आदि-आदि तमाम आरोप उन पर लगाए जाते रहे हैं लेकिन मनमोहन सिंह स्वयं भ्रष्टाचार में लिप्त हों, ऐसा कोई नहीं कहता। खुद अन्ना हजारे और उनके साथी भी। जाहिर है, मुद्दा श्री सिंह को किसी 'आसन्न खतरे' से बचाने का नहीं है। फिर भी सरकार और सत्तारूढ़ गठबंधन अगर उन्हें लोकपाल के दायरे में न लाने पर अडिग हैं तो उसके रुख को समझने का प्रयास तो होना ही चाहिए। अगर प्रधानमंत्री के विरुद्ध शिकायतों का सिलसिला शुरू हो जाता है तो वह देश के कार्यकारी प्रमुख के रूप में उनकी स्थिति को कमजोर करेगा। भारत में जिस तरह बात-बात पर जनहित याचिकाएं दायर होती हैं, उसे देखते हुए यह आशंका निर्मूल नहीं है। उन्हें ऐसे मामलों से निपटने, विवादों को शांत करने, सफाई देने, सुनवाइयों में मौजूद होने आदि को समय और वरीयता देनी होगी।
बचाव की रणनीतियों में उलझाने की बजाए कम से कम एक व्यक्ति को तो चैन से काम करने ही दिया जाना चाहिए, खासकर तब जबकि सत्ता से हटते ही उन्हें जांच के दायरे में लाने की व्यवस्था मौजूद हो। परोक्ष रूप से इस मार्ग का इस्तेमाल राष्ट्र विरोधी तत्व, बड़े कारपोरेट घराने, शत्रु राष्ट्र आदि भी कर सकते हैं। हर छोटा-बड़ा निर्णय लेने से पहले उन्हें यह सोचना होगा कि इस पर लोकपाल का रुख क्या होगा। क्या सिर पर तलवार रखकर किसी से अच्छा काम करने की उम्मीद की जा सकती है? जो व्यक्ति चुनावी प्रक्रिया से गुजरकर आया है, उसे निर्बाध रूप से अपना काम करने का हक क्यों नहीं मिलना चाहिए? अगर कोई सरकार राष्ट्र विरोधी फैसले करती है या भ्रष्टाचार में लिप्त है तो हमारे लोकतंत्र में संसद के जरिए उसके विरुद्ध अविश्वास मत के जरिए कार्रवाई करने की व्यवस्था है। फिर कुछ समय बाद ही सही, लोकपाल का विकल्प तो मौजूद है ही। यहां यह तथ्य भी नजरंदाज नहीं किया जा सकता कि जो संस्था किसी के प्रति जवाबदेह नहीं है (संसद, न्यायपालिका और जनता के प्रति भी नहीं), वह लोकतांत्रिक पद्धति से पूरे देश द्वारा चुने गए प्रधानमंत्री के हर फैसले को निष्प्रभावी करने की शक्ति रखेगी। किसी भी संस्था को इस तरह की असीमित शक्तियां देना दूरदर्िशता नहीं कही जाएगी।
हठधर्मिता किसलिए
यह बात समझ से परे है कि अन्ना हजारे और सिविल सोसायटी के अन्य लोग यह कैसे मानकर चल रहे हैं कि उन्होंने विधेयक का जो मसौदा बनाया है, उसका दर्जा किसी 'ईश्वरीय दस्तावेज' जैसा है? उसके बारे में कोई भी आपित्त, कोई भी बहस उन्हें स्वीकार नहीं है। उसका हर प्रावधान जैसे कुंदन की तरह आग में तपाकर निकाला गया है जो किसी भी विवाद या आपित्त से परे है! बताया जाता है कि सरकारी मसौदे में सिविल सोसायटी के तीन चौथाई प्रावधान समाहित कर लिए गए हैं। लेकिन वे सौ फीसदी से कम पर तैयार नहीं हैं। सरकार ने उन्हें समिति में लेकर अपना मसौदा पेश करने का मौका दिया। वैसा ही जैसा किसी लोकतांत्रिक प्रक्रिया में होता है। लेकिन उस मसौदे का हर प्रावधान स्वीकार करने के लिए वह बाध्य नहीं है। उसे उनकी स्वतंत्र समीक्षा करने और उचित.अनुचित प्रावधानों को स्वीकार तथा रद्द करने का पूरा हक है। वैसे ही, जैसे सिविल सोसायटी ने सरकारी मसौदे के बहुत से प्रावधानों की निंदा की है और विधेयक की प्रतियां जलाकर अपना रुख जाहिर किया है।
यह कैसा लोकतंत्र है जिसमें कुछ लोग खुद को हर लोकतांत्रिक प्रक्रिया से ऊपर मानते हैं? ऐसे लोग किसी संस्था के प्रमुख बनते हैं, वह भी ऐसी संस्था जो किसी के भी प्रति किसी भी प्रकार की जवाबदेही से पूरी तरह मुक्त है, तो वे किस अंदाज में आगे बढ़ेंगे इसका अनुमान लगाना मुश्किल नहीं है। वे कपिल सिब्बल को मंत्रिमंडल में रहने के लायक नहीं मानते, वे कहते हैं कि अगर वे तीन दिन और अनशन करते तो सरकार गिर जाती। वे खुद को कायर्पालिका, न्यायपालिका और संसद, सभी से ऊपर मानते हैं, वे सीबीआई जैसी संस्थाओं को अपने अधीन लाना चाहते हैं। देश को भ्रष्टाचार से मुक्ति पानी है लेकिन अपने लोकतंत्रिक ढांचे को नुकसान पहुंचाए बिना। फर्ज कीजिए कि सिविल सोसायटी की सभी शतेर्ं मान ली जाएं और इस तरह बनने वाला सवर्शक्तिमान लोकपाल बाद में निरंकुश तथा पथभ्रष्ट हो जाए तो इसके क्या परिणाम होंगे? वह स्वयं भ्रष्ट हो गया तो? खासकर तब, जब वह प्रधानमंत्री को कटघरे में खड़ा करने का अधिकार रखता हो! उस समय विपक्ष और मीडिया का क्या रुख होगा, इसे समझना मुश्किल नहीं है। क्या यह सरकार की स्थिरता और उसके नतीजतन देश की स्थिरता को प्रभावित नहीं करेगा? इतनी महत्वपूर्ण संस्था की स्थापना से पहले सकारात्मक और नकारात्मक सभी पहलुओं पर गौर करना जरूरी है। सिविल सोसायटी, विपक्ष और सरकार तीनों को सुविधाजनक दृष्टिकोण अपनाने या हठधर्मिता छोड़कर स्वस्थ विचार-विमर्श का रास्ता अपनाना चाहिए। अराजकता से मुक्ति का उपकरण खुद अराजकता का जनक बन जाए तो वह राष्ट्रीय दुर्भाग्य ही कहा जाएगा।
Subscribe to:
Posts (Atom)